दुष्कर्म के 2 आरोपियों को 20-20 साल के कारावास की सजा
भिण्ड जिले के गोहद में अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश ने एक नाबालिग लडकी काे बहला फुसलाकर उसका अपहरण करने और दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को 20- 20 साल की सजा
भिण्ड। भिण्ड जिले के गोहद में अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश ने एक नाबालिग लडकी काे बहला फुसलाकर उसका अपहरण करने और दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को 20- 20 साल का सश्रम कारावास और 11-11 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
न्यायालय के सूत्रों के अनुसार जिले के गोहद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश डी़ सी़ थपलियाल ने मालनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम टुडीला की एक नाबालिग लडकी का अपहरण करने और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राजेश और तिलक जाटव को दोषी सिद्ध होने पर कल 20-20 साल का सश्रम कारावास और 11-11 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक दीवान सिंह गुर्जर ने आज यहां बताया कि यहां के मालनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम टुडीला निवासी 15 वर्षीय एक नाबालिग लडकी काे दतिया जिले के सेंवढा थाना क्षेत्र के ग्राम अनूपगंज का राजेश और ग्वालियर जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम तोर का निवासी तिलक सिंह जाटव 7 जून 2014 को बहला फुसलाकर ले गये थे। दोनों ने युवती को अपने कब्जे में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
इस मामले में युवती के पिता की शिकायत पर मालनपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बालिका लैंगिक संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और लडकी को राजेश के कब्जे से बरामद किया गया। इसके बाद पीडिता का मेडीकल कराया गया और पूछताछ की गई। इसमें पीडिता ने बताया कि उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया गया है।
प्राथमिक जांच पडताल के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया, जहां प्रकरण की सुनवाई में अपर सत्र न्यायाधीश ने बालिका के बयान और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई।


