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राज्यसभा में मिली जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रशासनिक सुधार करने वाले विधेयक को मंजूरी

राज्यसभा ने केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रशासनिक सुधार करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021 को सोमवार को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी

राज्यसभा में मिली जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रशासनिक सुधार करने वाले विधेयक को मंजूरी
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नयी दिल्ली। राज्यसभा ने केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रशासनिक सुधार करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021 को सोमवार को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सदन में संक्षिप्त चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि इससे दोनों नवगठित प्रदेशों को देश की मुख्यधारा में शामिल करने में मदद मिलेगी। अपने वक्तव्य में श्री रेड्डी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास कार्यों को ब्यौरा दिया।

यह विधेयक सदन में गुरूवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश के स्थान पर पेश किया गया था और यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का स्थान लेगा।

इस विधेयक में पुद्दूचेरी में लागू संविधान के अनुच्छेद ‘239 ए’ को जम्मू कश्मीर में भी प्रभावी करने का प्रावधान किया गया है। यह राज्य में निर्वाचित एवं नामित विधेयक के संबंध में हैं। इसके अलावा विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कार्यरत रहेंगे।

भविष्य में दोनों क्षेत्रों के अधिकारी ‘ अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित क्षेत्र काडर’ से आयेंगे। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर काडर का ‘अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित क्षेत्र काडर’ में विलय का प्रावधान करता है।


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