जिला सहकारी बैंक को 1 करोड़ का जुर्माना
राजनांदगांव ! राजनांदगांव के जिला सहकारी बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक करोड़ से ज्यादा का जुर्माना किया है। यह जुर्माना कार्य में लापरवाही पर ठोका गया है। जुर्माने की राशि 30 दिनों के भीतर

राजनांदगांव ! राजनांदगांव के जिला सहकारी बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक करोड़ से ज्यादा का जुर्माना किया है। यह जुर्माना कार्य में लापरवाही पर ठोका गया है। जुर्माने की राशि 30 दिनों के भीतर रायपुर शाखा में जमा करने कहा गया है।
आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक पिताम्बर अग्रवाल ने जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जारी नोटिस में कहा है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य धारा 18/24 जुलाई, सितंबर, अक्टूबर एवं दिसम्बर 2014 तथा जनवरी से मार्च 2015 माहों के दौरान अपेक्षित तरल अनुपात इंक्रीमेंटल एसएलआर बनाए रखने में चूक की गई है। उपयुक्त विषय में अपनी 11 नवम्बर 2016 की हमें प्रषित ई-मेल का संदर्भ लें, जिसके द्वारा आपने हमें साविधिक तरल इंक्रीमेंटल एसएलआर बनाए रखने के विवरण को प्रस्तुत किया था। उक्त विषय में सूचित किया जाता है कि साविधिक तरल अनुपात बनाए रखने में आपके बेैंक द्वारा जुलाई, सितम्बर, अक्टूबर एवं दिसंबर 2014 तथा जनवरी से मार्च 2015 के माहों में चूक पाई गई है। आपके द्वारा अनुबंध में दर्शाई गई राशि अर्थात दण्दात्मक ब्याज का भुग्तान किया जाना है। दण्डात्मक ब्याज के रूप में 1 करोड़ 1 लाख 49 हजार 941 रूपए भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर के खाते में एनईएफटी द्वारा 30 दिनों के भीतर जमा कराएं।


