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राजीव गांधी के हत्यारे की याचिका पर विचार करें राज्यपाल

राजीव गांधी के हत्यारे की याचिका पर विचार करें राज्यपाल : न्यायालय

राजीव गांधी के हत्यारे की याचिका पर विचार करें राज्यपाल
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के राज्यपाल से राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे ए.जी. पेरारिवेलन की दया याचिका पर विचार करने को कहा है।

पेरारिवेलन के वकील ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की पीठ से कहा कि दो वर्षो से लंबित पड़े उसकी याचिका पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

पेरारिवेलन ने 30 दिसंबर 2015 को राज्यपाल के समक्ष यह कहते हुए दया याचिका दाखिल की थी कि वह 24 वर्षो से अधिक समय से एकांतवास/ एकल कारावास की सजा काट चुका है।

पेरारिवेलन इस मामले में उन सात दोषियों में शामिल है, जिन्होंने संविधान की धारा 161 के तहत राज्यपाल से क्षमा की मांग की है।

अदालत ने केंद्र को तमिलनाडु सरकार के दोषियों को रिहा करने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए कहा था। इसपर केंद्र सरकार ने 10 अगस्त को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वह इससे सहमत नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को रिहा करने से बहुत 'खतरनाक उदाहरण' पेश होगा।


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