राजीव गांधी हत्याकांड: नलिनी श्रीहरण की पूर्व रिहायी याचिका को किया खारिज
मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश में शामिल और इस मामले में जेल में बंद नलिनी श्रीहरण की समय पूर्व रिहायी की याचिका को अाज खारिज कर दिया।

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश में शामिल और इस मामले में जेल में बंद नलिनी श्रीहरण की समय पूर्व रिहायी की याचिका को अाज खारिज कर दिया।
नलिनी ने जेल में 25 वर्ष की सजा भुगतने संबंधी आधार पर समय पूर्व रिहायी के लिए याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति के के शशिधरण और न्यायमूर्ति आर सुब्रमणियन की खंड पीठ ने यह कहते हुए नलिनी की याचिका को खारिज कर दिया कि मामला पहले से उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में है इसलिए उच्च न्यायलय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।
उच्च न्यायालय के इस फैसले पर प्रतिक्रिया करते हुए नलिनी के वकील के कहा वे इस मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे। नलिनी इस समय तमिलनाडु की वेल्लोर जेल में बंद हैं।
न्यायाधीश एम सत्यनारायण ने 1994 की राज्य सरकार की अनुच्छेद 161 के अंतर्गत आने वाली योजना (जिसमें राज्यपाल के पास क्षमा करने की शक्तियां हैं।) के आधार पर दायर की गयी नलिनी की याचिका को खारिज कर दिया था। योजना के अनुसार आजीवन कारावास की सजा पाये कैदी अगर 20 वर्ष के कारावास की सजा भुगत चुके हैं तो वह समय पूर्व रिहायी के हकदार बन सकते हैं।


