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राजेश की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के बहुचर्चित वकील राजेश सूरी हत्या मामले में सख्त रूख अख्तियार करते हुए पुलिस जांच अधिकारी को कोर्ट में तलब किया है

राजेश की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग
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नैनीताल| उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के बहुचर्चित वकील राजेश सूरी हत्या मामले में सख्त रूख अख्तियार करते हुए पुलिस जांच अधिकारी को कोर्ट में तलब किया है।
मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी।

वकील राजेश की बहन रीता सूरी ने कोर्ट में याचिका दायर कर राजेश की मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राजेश देहरादून में हुए बड़े भूमि घोटाले और स्टांप घोटाले का राजदार था।

जब राजेश इस मामले में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर रेल से वापस देहरादून जा रहा था तभी 30 नवम्बर 2014 को उसकी हत्या हो गयी। राजेश के शव का पोस्टमार्टम किया गया लेकिन चिकित्सक ने उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताया।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गयी है। पुलिस ने इस मामले की तह तक नहीं गयी और उसने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। याचिका में रीता सूरी की ओर से कहा गया कि उसकी हत्या के पीछे जेल में बंद बड़े भूमि माफियाओं और पेशेवर अपराधियों का हाथ है। इसलिये इस मामले की जांच सीबीआई से करायी जाए।

मुख्य न्यायाधीश के एम जोसफ और न्यायमूर्ति बी के बिष्ट की युगल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने इस मामले में पुलिस के जांच अधिकारी को तलब किया है।


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