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भरतपुर अदालत का बड़ा फैसला: नौ दोषियों को उम्रकैद
राजस्थान में भरतपुर के डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने शनिवार को हत्या और डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाले छहमारू गिरोह के नौ आरोपियों को शनिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई

छहमारू गिरोह के अपराधियों को मिली सख्त सजा
- हत्या और डकैती के मामलों में अदालत का ऐतिहासिक निर्णय
- फरार आरोपी पर भी लगा जुर्माना, गिरफ्तारी की तलाश जारी
- 2019 की वारदातें: दो हत्याएं और दो डकैतियां बनीं सबूत
भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर के डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने शनिवार को हत्या और डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाले छहमारू गिरोह के नौ आरोपियों को शनिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश गुंजल गोयल ने अभियुक्तों आरिफ, नाजिम, नदीम और सलमान के साथ फरार अभियुक्त आमिर, शाहीन, नवी हसन, वासिद और मोबिन को हत्या और डकैती का दोषी मानते हुए उन पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। इनमें आरिफ, नाजिम, नदीम और सलमान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। जबकि आमिर, शाहीन, नवी हसन, वासिद और मोबिन अभी फरार हैं। मामले के अनुसार छहमारू गिरोह ने वर्ष 2019 में दो हत्याएं और दो डकैतियां की थीं।
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