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भजनलाल सरकार का आदेश, नॉनवेज और अंडे की दुकानों पर दो दिनों की तालाबंदी

राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए एक अहम निर्णय लिया है

भजनलाल सरकार का आदेश, नॉनवेज और अंडे की दुकानों पर दो दिनों की तालाबंदी
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जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए एक अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने आदेश जारी किया है कि 28 अगस्त और 8 सितंबर को राज्यभर में नॉनवेज और अंडे बेचने वाली दुकानों को बंद रखा जाएगा।

यह फैसला जैन समुदाय के प्रमुख धार्मिक पर्व 'पर्यूषण' और हिंदू धर्म के पवित्र दिन 'अनंत चतुर्दशी' के अवसर पर लिया गया है। इन दोनों अवसरों पर लाखों श्रद्धालु संयम, तपस्या और व्रत का पालन करते हैं, ऐसे में सरकार ने सामाजिक समरसता और सौहार्द्र बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है।

यह आदेश राजस्थान में लागू रहेगा। विशेष रूप से शहरी इलाकों, प्रमुख बाजारों और धार्मिक स्थलों के आसपास स्थित मांस, मछली और अंडे बेचने वाली दुकानों को इन दो दिन पूरी तरह बंद रखने को कहा गया है। नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र इस आदेश के दायरे में रहेंगे।

'पर्यूषण' जैन धर्म का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है, जिसमें अनुयायी तप, त्याग, क्षमा और आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलते हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार के हिंसात्मक भोजन, विशेषकर मांस और अंडे, को वर्जित माना जाता है। जैन समाज की मांग पर सरकार ने यह फैसला लिया है।

'अनंत चतुर्दशी' हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और गणपति विसर्जन का दिन होता है। इस दिन भी श्रद्धालु व्रत, उपवास और शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। वातावरण को शुद्ध और शांत बनाए रखने के लिए इस दिन भी नॉनवेज की दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

जिन दुकानदारों द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाएगा, उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। संबंधित जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे इन दिनों आदेश का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें।


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