Top
Begin typing your search above and press return to search.

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, त्वरित सुनवाई से फिलहाल इनकार

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जैसा तय करेगी उसी के अनुसार सुनवाई होगी।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, त्वरित सुनवाई से फिलहाल इनकार
X

नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के कल के आदेश के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष की याचिका की त्वरित सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है।

विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को मामले की त्वरित सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष विशेष उल्लेख किया, लेकिन उसने त्वरित सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि वह रजिस्ट्री जाएं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जैसा तय करेगी उसी के अनुसार सुनवाई होगी।

अध्यक्ष ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने शुक्रवार तक सचिन पायलट और उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्ष को सचिन गुट पर कार्रवाई करने से नहीं रोक सकता। न्यायालय का कल का आदेश न्यायपालिका और विधायिका में टकराव पैदा करता है। याचिका पर आज ही शीर्ष अदालत से सुनवाई की मांग की जाएगी।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगाए जाने की भी मांग शीर्ष अदालत से की है।

याचिका में अध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय के पुराने फैसले का हवाला भी दिया है और कहा है कि शीर्ष अदालत ने अपने पुराने फैसले में कहा है कि जब तक अयोग्यता की कार्यवाही पूरी नहीं होती, तब तक अध्यक्ष की कार्रवाई में न्यायालय दखलंदाजी नहीं कर सकता।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it