छत्तीसगढ़ वासियों को लगा बिजली का करंट, आज से प्रभावी होगी नई दरें
रायपुर ! राज्य विद्युत नियामक आयोग ने एक बार फिर प्रदेश वासियों को बिजली का करंट दे दिया। आयोग ने सभी प्रकार के घरेलु बिजली की दरों में वृद्धि की है।

रायपुर ! राज्य विद्युत नियामक आयोग ने एक बार फिर प्रदेश वासियों को बिजली का करंट दे दिया। आयोग ने सभी प्रकार के घरेलु बिजली की दरों में वृद्धि की है। विद्युत दर की गणणा औसर आपूर्पि दर 6.41 रूपये प्रति युनिट की दर पर आधारित है। नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी।
विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नारायण सिंह चंदेल एवं सदस्य ए के शर्मा ने बाताय कि वर्तमान वर्ष के लिए विद्युत विभाग द्वारा टैरिफ वृद्धि का प्रस्तव नहीं किया गया था लेकिन उपभोगताओं को गुणवक्ता पूर्ण बिजली आपूर्ति करने, नई टेक्रोलॉजी अपना कर उपभोक्ता सेवा में वृद्धि के साथ ही विद्युत कांपनियों सुचारू संचालन हेतु आर्थिक सुदृढ़ता को ध्यान मे ं रखते हुए विद्युत दरों मं आंशिक एवं वाजिब वृद्धि की गई है। उन्होने बताया कि पूर्व में जहॉ 40 युनिट तक बिजली खपत में आता था वह 152 रूपये का आयेगा। जिसमें 8 रूपये की वृद्धि की गई है। सौ युनित का बिजली खपत करने वाले उपभाक्ताओं को 366 की जगह 386 रूपये दो सौ रूपये बिजली खपत किया जाने लावों को 736 की जगह 776 रूपये तीन यूनिट बिजली खपत करने वालों को 1256 की जगह 1316 रूपये पॉच सौ युनिट तक बिजली खपत करने वालों को 2296 की जगह 2396 रूपये एवं एक हजार युनिट तक बिजली खपत करने वालो उपभोक्ताओ को 5716 की जगह 5916 रूपये का भूगता करना होगा। वितरण कंपनी प्रबंधन द्वारा दरों का पूनर्निर्धारण की आवश्यकता के संबंध में बताया गया कि वितरण कंपनी द्वारा बिजली खरीदी की दर एवं विद्युत पारेषण की दारें में वृद्धि विद्युत वितरण अधोसंरचना के सुदृढीकरण संबंधी कार्यो पर खर्च, टासफार्मर मीटर, अन्य विद्युत विषयक उपकरणो- सामग्रियों की कीमत में बढोत्तरी सहित वितरण कंपनी के संचालन व्यय तथा कर्मचारियों के मंहंगाई की कीमत में बढोत्तरी सहित वितरण कंपनी के संचालन व्यय तथा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते वृद्धि के लिये यह आवश्यक है। नियामक अयोग द्वारा पुनरीक्षित विद्युत दरों में गैर घरेलू उपभोक्ताओं
की दरों में औसत 2.3 प्रतिशत तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए विद्युत दरों में औसर 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत वृद्धि की गई है।
प्रदेश में वर्ष 2017-18 में लागू होने वाली घरेलू विद्युत की रद पर कुल बिल की राशि अन्य राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र उड़ीसा कर्नाटक, बिहार के वर्ष 2016-17 की दर पर विद्युत बिल की राशि की तुलना में अब भी कम है । आयोग द्वारा अधिसूचित टेरिफ आदेश में ग्रामीण क्षेत्र में लघु एवं छोटे उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु उनके विद्युत दरों के उर्जा प्रभारी में 5 प्रतिशत की छूट यथावत रखा गया। सरगुजा एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्रदाब उद्योगों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय करने का प्रावधान किया गया। सूचना प्रोद्योगिकी और सौर उर्जा पउकरण निर्माण से संबंधित उद्योगो के प्रोत्साहन हेतु रियायती दर पर विद्युत प्रदान करने का प्रावधान तथा स्टील उद्योगो को 65 प्रतिशत से अधिक लोड फेक्टर रखने पर उर्जा प्रभार में छूंट का प्रावधान यथावत रखा गया है।


