छात्रवृत्ति में गड़बड़ी, दोषियों पर होगी कार्रवाई
रायपुर ! आदिम जाति कल्याण मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि निजी संस्था बायो टेक्रोलाजी कालेज देवेन्द्र नगर रायपुर में छात्रावृत्ति योजना में गड़बड़ी के लिए लिपिक को बर्खास्त कर दिया गया है।

रायपुर ! आदिम जाति कल्याण मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि निजी संस्था बायो टेक्रोलाजी कालेज देवेन्द्र नगर रायपुर में छात्रावृत्ति योजना में गड़बड़ी के लिए लिपिक को बर्खास्त कर दिया गया है। आयुक्त आदिम जाति रायपुर द्वारा संचालन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय दल का गठन किया गया है। जांच प्रतिवेदन आने के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्यवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा।
कांग्रेस सदस्य धनेन्द्र साहू ने गुरूवार को विधान सभा में यह मामला ध्यानाकर्षण सूचना के तहत उठाया। उन्होंने कहा कि निजी संस्था बायो टेक्रालॉजी देवेन्द्र नगर रायपुर के लिए सहायक आयुक्त कार्यालय ,आदिवासी विकास रायपुर द्वारा 50 लाख रु.से अधिक राशि की छात्रवृत्ति विगत वर्ष 2016-17 में स्वीकृत की गई। शिकायत होने पर जिला प्रशासन द्वारा एक लिपिक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया,लेकिन दोषी अधिकारियों के विरुद्धकिसी तरह की कार्यवाही नहीं कर उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाले अधिकारी को लिपिक के विरुद्ध विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। सहायक आयुक्त द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु स्थल निरीक्षण नहीं किया गया। आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाना भी उचित नही समझा गया। उन्होंने कहा प्रकरण जांच हेतु आयुक्त कार्यालय द्वारा संचालक की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच दल का गठन भी किया गया है। प्रकरण में शामिल अधिकारियेां को बचाने के लिए यह कार्यवाही की गई है। इसी तरह सन् 2011-12तथा 2012-13 में जिला रायपुर में कार्यरत वर्तमान सहायक आयुक्त के द्वारा सी.वी रमन विश्वविद्यालय ,करगी रोड,बिलासपुर में पत्राचार के माध्यम से अध्ययन करने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को लगभग 5.50लाख की पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति का भगुतान नियम विरुद्ध किया गया है। अपने जवाब में स्कूल शिक्षामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बायोटेक्रोलाजी कालेज देवेंद्र नगर रायपुर के लिए सहायक आयुक्त कार्यालय आदिवासी विकास रायपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में रूप 28,27,130,00 तथा वित्तीय वर्ष 2011 में रू 31,87,810,00 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की गई थी। वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 के मध्य तथा वर्ष 2011-12 के पश्चात उक्त संस्था के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की गई है। शिकायत प्राप्त होने पर जिला प्रशासन द्वारा एक लिपिक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।सहायक आयुक्त द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु नस्ती अपर कलेक्टर को प्रेषित करने से पूर्व स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार नहीं कराया गया था। इस प्रकरण में आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया है लेकिन आर के सिदार,सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा थाना प्रभारी गोल बाजार रायपुर को 15 फरवरी को प्राथमिक दर्ज करने पत्र प्रेषित किया गया था। आदिवासी विकास, रायपुर द्वारा डा. सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर में पत्राचार के माध्यम से अध्ययन करने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को राशि रूपए 5,58,340.00 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।
वर्ष 2012-13 में छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही नहीं की गई है। छात्रवृत्ति योजना नियम के अनुसार पत्राचार के माध्यम से अध्ययन करने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। इस मामले में सहायक आयुक्त आरके सिदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरो पत्रादि तैयार कर लिए गए हैं।


