केंद्र सरकार का फरमान : बिना आधार कार्ड नहीं मिलेगा राशन
रायपुर ! केंद्र सरकार ने नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट 2013 के नियम जारी करते हुए कहा है कि अब राशन उठाने और हितग्राहीमूलक दूसरी योजनाओं के लिए आधार लिंक जरूरी होगा।

रायपुर ! केंद्र सरकार ने नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट 2013 के नियम जारी करते हुए कहा है कि अब राशन उठाने और हितग्राहीमूलक दूसरी योजनाओं के लिए आधार लिंक जरूरी होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया है, जिसमें पीडीएस में आधार के संबंध में गाइड लाइन दी गई है। छत्तीसगढ़ में पहले से ही खाद्य सुरक्षा कानून लागू है।
उल्लेखनीय है कि अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किए जाने वाले राशन में ें नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट के प्रावधान में शामिल नियमों का पालन भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का खाद्य विभाग इन दिनों सभी राशन कार्डों को आधार से लिंक करने में जुटा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जिनका आधार लिंक नहीं हुआ है उन्हें 30 जून से पहले जोडऩा जरूरी है।
इसके बिना राशन नहीं मिल पाएगा। आधार कार्ड की उपयोगिता पारदर्शी व्यवस्था में किसी की पहचान के लिए उपयोगी है। इससे बहुत से कागज देने की जरूरत खत्म हो जाती है। अगर किसी जगह आधार कार्ड बनाने की सुविधा नहीं है तो राज्य सरकार वहां यूआईडीएआई से बात कर व्यवस्था उपलब्ध कराए।
राज्य में पहले से चल रही तैयारी
छत्तीसगढ़ में पीडीएस को आधार से लिंक करने का काम पहले से ही चल रहा है। खाद्य सचिव ऋचा शर्मा ने बताया कि लगभग 90 फीसदी लोगों का आधार लिंक हो चुका है। जिन जगहों पर दिक्कत आ रही वहां आधार कार्ड बनाने की विशेष व्यवस्था की जा रही है। नक्सल इलाकों में आधार कार्ड न पहुंचने की शिकायत मिली थी तो दोबारा छपवाकर वितरित किया जाएगा।


