11 लाख की ठगी, वकील को 2 साल की सजा
रायगढ़ ! कल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी.आर.साहू नें धोखाघडी़ के दो मामलों में 11 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में दो-दो साल सश्रम कारावास व 1-1 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई

रायगढ़ ! कल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी.आर.साहू नें धोखाघडी़ के दो मामलों में 11 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में दो-दो साल सश्रम कारावास व 1-1 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई । इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आरोपी विनय गुप्ता अपने आपको वकील बताता था लेकिन बार रुम में उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था ।
इस मामले में भी प्रकरण क्रमांक 1319/2015 में गवाह बुद्धेश्वर कोलता ने विनय को बस्टम का वकील बताया है। मामला इस प्रकार हें की कुकुर्दा के बस्टम के पिता रामप्रसाद के नाम पर तीन एकड़ बीस डिसमील जमीन थी जिसे जे एस डब्लू स्टील पावर लि. द्वारा अधिग्रहित किया गया था जिसका चेक एस डी.एम .के यहां से मिलना था विनय चेक निकलवाने के लिये अधिकारियों को पैसा देने के नाम पर बस्टम से 1 लाख 50 हजार 6 लाख, 2 लाख इस तरह कुल साढ़े नौ लाख रुपये ले लिये । विचारण में बस्टम के बयान पर खातों की जांच की गयी जिसमें उक्त रकम बैंको से आहरित किया जाना पाया गया । प्रस्तुत गवाहों ने भी बस्टम के कथन की पुष्टी की। इसी तरह प्रकरण क्रंमाक 1320/ 2015 में कुकुर्दा की सुलोचना निषाद से आरोपी को 1 लाख 40 हजार रुपये छल पूर्वक प्राप्त करने का दोषी पाया दोनों प्रकरण में आरोप सिध्द पाये जाने पर विनय को दो-दो साल सश्रम कैद व कुल दो हजार का जुर्माना किया गया । अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । मामले में अभिरक्षा मे बीतायें दिनों को मूल सजा से मुजरा किया गया है।


