पंजाब : सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र, सदन में एक आधिकारिक प्रस्ताव करेगी पेश
पंजाब सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 में हुए बदलावों के असर पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है

मनरेगा की बजाय सरकार को राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए : जाखड़
चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 में हुए बदलावों के असर पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।
सरकार सदन में एक आधिकारिक प्रस्ताव पेश करेगी, जिसमें सिफारिश की जाएगी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से इस मामले पर बात करे ताकि मनरेगा की मांग-आधारित, अधिकार-आधारित और पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित संरचना को बनाए रखा जा सके और विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन ग्रामीण (बीवी जी राम जी ) अधिनियम के प्रावधानों पर फिर से विचार किया जाए, "जो राज्यों पर अनुचित वित्तीय बोझ डालता है और ग्रामीण मज़दूरों के रोज़गार के अधिकार को कमज़ोर करता है"।
विशेष सत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, "आज विधानसभा के स्पेशल सेशन की सीरीज़ में एक और चैप्टर जुड़ने वाला है। लेकिन इससे पंजाब को क्या फायदा होगा? अच्छा होता अगर सरकार इसके बजाय राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करती। राज्य में शांति और स्थिरता होगी तभी लोग काम कर पाएंगे। दूसरा, सरकार अपने मंत्रियों और सहयोगियों को बचाने के लिए मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार की जांच का आदेश क्यों नहीं दे रही है? क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान विधानसभा में इस बारे में भी सफाई देंगे?
जाखड़ ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार, जो हर प्लेटफॉर्म पर पंजाब के भरे हुए खजाने की बात करती है, उसके लिए यह गरीबों के प्रति अपनी सच्ची चिंता साबित करने का भी एक मौका है, 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोज़गार देकर और सरकार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव पास करना चाहिए, जिन्होंने कानून में ज़रूरी बदलाव करके इसे संभव बनाया।
राज्य सरकार विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान तीन बिल भी लाएगी जिनमें पंजाब आबादी देह (अधिकारों का रिकॉर्ड) संशोधन विधेयक, भारतीय स्टाम्प (पंजाब दूसरा संशोधन) विधेयक और पंजाब भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक-2025 शामिल हैं।
सत्र दौरान आप , कांग्रेस और अकाली दल के विधायक संशोधित बीवी जी राम जी अधिनियम पर भापा की आलोचना करेंगे, और भाजपा कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की मांग करेगी।


