पंजाब: जल संसाधन बिल-2018 को मिली मंजूरी
आथॅारिटी के पास पीने वाले, घरेलू, व्यापारिक या औद्योगिक प्रयोग के लिए पानी की सप्लाई के लिए दरों संबंधी निर्देश जारी करने का भी अधिकार होगा

चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब जल संसाधन (मैनेजमेंट और रैगूलेशन) बिल-2018 के प्रारूप को आज मंजूरी दे दी ।
इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
इस बिल का उद्देश्य राज्य के जल संसाधनों का उपयोग और प्रबंधन को समझदारी, उचित और तर्कसंगत तरीकों से किया जाना सुनिश्चित करना है। इसे मंजूरी मिलने से प्रस्तावित पंजाब वॉटर रैगूलेशन एंड डवलपमेंट आथॅारिटी (पी.डब्लयू.आर.डी.ए) के गठन का रास्ता हो गया है।
प्राधिकरण का चेयरमैन और दो सदस्य नियुक्त किये जाएंगे। समझदारी, तर्कसंगत और पानी के संरक्षण ,प्रबंधन और संभाल की जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी और अाथॉरिटी के पास इस उद्देश्य के लिए लाभप्रद समझे जाने वाले उचित कदम उठाने का अधिकार होगा। इसके पास जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी करने का भी अधिकार होगा।
आथॅारिटी के पास पीने वाले, घरेलू, व्यापारिक या औद्योगिक प्रयोग के लिए पानी की सप्लाई के लिए दरों संबंधी निर्देश जारी करने का भी अधिकार होगा। बिल के अनुसार राज्य सरकार की ओर से राज्य सलाहकार समिति गठित की जायेगी। इसकी अध्यक्षता चेयरमैन करेंगे।


