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पंजाब : सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए नियमों में होगा संशोधन

पंजाब कैबिनेट ने गुरुवार को नियमों में संशोधन करने का फैसला किया, जिससे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए विशेष रोजगार की व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ

पंजाब : सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए नियमों में होगा संशोधन
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चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने गुरुवार को नियमों में संशोधन करने का फैसला किया, जिससे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए विशेष रोजगार की व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ। कैबिनेट का यह फैसला मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा टोक्यो ओलंपिक में ख्याति अर्जित करने वाले राज्य के खिलाड़ियों के रोजगार के प्रति दिखाई गई 'प्रतिबद्धता' के बाद आया है।

ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के साथ-साथ विश्व कप टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल कोटा के तहत विभिन्न विभागों में भर्ती किया जाएगा। इसके लिए पंजाब भर्ती नियम, 1988 के नियम 3 में संशोधन कर नियम 3-ए बनाया जाएगा।

एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, नए नियम के शामिल होने से ओलंपिक खेलों और विश्व कप और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप (चार वार्षिक) में पदक विजेताओं को वरीयता दी जाएगी।

इन आयोजनों में फीफा विश्व कप फुटबॉल, एथलेटिक्स में आईएएएफ विश्व कप, एफआईबीए बास्केटबॉल विश्व कप, वॉलीबॉल विश्व कप और हॉकी विश्व कप शामिल हैं, और एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों दोनों के पदक विजेता भी शामिल हैं।

अधिक श्रेणियों के खिलाड़ियों को समायोजित करने के लिए नीति में कोई भी बदलाव करने के लिए मुख्यमंत्री को कैबिनेट द्वारा अधिकृत किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य युवाओं को खेलों को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना है।


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