रोडरेज मामले में पंजाब सरकार ने सिद्धू को दी उचित सजा
तीस साल पुराने रोडरेज एवं गैर-इरादतन हत्या मामले में पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की समस्या बढ़ सकती है।

नयी दिल्ली। तीस साल पुराने रोडरेज एवं गैर-इरादतन हत्या मामले में पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की समस्या बढ़ सकती है।
पंजाब सरकार ने इस मामले में अपने ही कैबिनेट मंत्री सिद्धू की तीन साल की सजा बरकरार रखने का समर्थन किया है। राज्य सरकार के वकील ने शीर्ष अदालत में आज कहा कि इस मामले में शामिल होने से इन्कार करने वाले पूर्व क्रिकेटर का बयान झूठा है और मामले के चश्मदीद पर भराेसा किया जाना चाहिए।
Punjab government seeks conviction of #Punjab Minister Navjot Singh Sidhu in a road rage case. Lawyer appearing for the Punjab government told Supreme Court that the statement given by Sidhu denying his involvement in the case was false. (File pic) pic.twitter.com/ELRMpwsZkA
— ANI (@ANI) April 12, 2018
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार के वकील से यह भी पूछा कि इस मामले में दूसरे आरोपी रुपिंदर सिंह सिद्धू को कैसे पहचाना गया, जबकि उसका नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं था।
गौरतलब है कि वर्ष 1998 के रोडरेज के एक मामले में साल 2006 में उच्च न्यायालय से सिद्धू को तीन साल की सजा मिली थी। इसके खिलाफ सिद्धू ने शीर्ष अदालत में अपील की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के अधिवक्ता ने सजा बरकरार रखने की सलाह दी। इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
उधर, पीड़ित पक्ष गुरनाम सिंह के परिवार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करके कहा है कि सिद्धू को मिली तीन साल की सजा काफी नहीं है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।


