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मूसेवाला हत्याकांड की जांच के लिए पंजाब के डीजीपी ने एसआईटी को किया मजबूत

विख्यात पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच में तेजी लाने के लिए पंजाब के पुलिस महानिदेशक वी. के. भवरा ने बुधवार को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के एडीजीपी प्रमोद बान की देखरेख में विशेष जांच दल (एसआईटी) को मजबूत और पुनर्गठित किया

मूसेवाला हत्याकांड की जांच के लिए पंजाब के डीजीपी ने एसआईटी को किया मजबूत
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चंडीगढ़। विख्यात पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच में तेजी लाने के लिए पंजाब के पुलिस महानिदेशक वी. के. भवरा ने बुधवार को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के एडीजीपी प्रमोद बान की देखरेख में विशेष जांच दल (एसआईटी) को मजबूत और पुनर्गठित किया।

अब, छह सदस्यीय एसआईटी में एक नया चेयरमैन, पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) जसकरण सिंह और दो नए सदस्य - एआईजी एजीटीएफ गुरमीत सिंह चौहान और एसएसपी मनसा गौरव तोरा - होंगे।

जबकि, एसपी (जांच) मनसा धर्मवीर सिंह, डीएसपी (जांच) बठिंडा विश्वजीत सिंह और प्रभारी सीआईए, मनसा पृथ्वीपाल सिंह मौजूदा तीन सदस्य हैं।

अपने नए आदेश में डीजीपी ने कहा कि एसआईटी दिन-प्रतिदिन जांच करेगी, इस जघन्य अपराध के अपराधियों को गिरफ्तार करेगी और बेहतर ढंग से जांच पूरी की जाएगी। आदेश में आगे कहा गया है कि एसआईटी किसी भी अन्य पुलिस अधिकारी को शामिल कर सकती है और डीजीपी की मंजूरी से किसी विशेषज्ञ या अधिकारी की मदद ले सकती है।

जानकारी के अनुसार सिद्धू मूसेवाला के नाम से विख्यात शुभदीप सिंह रविवार को शाम करीब साढ़े चार बजे घर से निकले थे। उनके साथ दो लोग गुरविंदर सिंह (पड़ोसी) और गुरप्रीत सिंह (चचेरे भाई) भी थे। वह जब अपनी कार में सवार थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने मूसेवाला को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गायक की मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी घायल हो गए।

इस बीच, पुलिस स्टेशन सिटी-1 मानसा में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 307, 341, 148, 149 और 120-बी के साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, 54 और 59 के तहत 29 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


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