किर्गिजस्तान एवं इंडोनेशिया के 12-12 जमातियों को सजा और जुर्माना
किर्गिजस्तान के 12 जमातियों को कल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अनुराग सिंह कुशवाह की अदालत में पेश किया गया,

भोपाल । मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की अदालत में किर्गिजस्तान और इंडोनेशिया के 12-12 जमातियों के कोरोना संकट के दौरान लगाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन सहित अन्य मामलों में अपना जुर्म स्वीकार करने पर सजा और जुर्माना से दंडित किया गया।
किर्गिजस्तान के 12 जमातियों को कल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अनुराग सिंह कुशवाह की अदालत में पेश किया गया, जहां उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किये जाने पर विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक कारावास तथा 6 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। इसी प्रकार कल ही न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुष्पक पाठक के न्यायालय में इंडोनेशिया के 12 नागरिक पेश हुए, जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार लिया। इसके बाद उन्हें न्यायालय उठने तक तथा सात-सात हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि किर्गिजस्तान के 12 जमाती टूरिस्ट बीजा पर दिल्ली आकर बंगला मस्जिद में तब्लीकी जमात की अन्तर्राष्टीय कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए और भोपाल के जिला दंण्डाधिकारी द्वारा जारी धारा 144 के उल्लंघन कर 21 मार्च से 06 अप्रैल तक निजामुद्दीन मस्जिद पिपलानी भोपाल में धार्मिक प्रयोजनो में सक्रिय रूप सम्मिलित हुए थे। सूचना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
इसी प्रकार इंडोनेशिया के 12 जमाती टूरिस्ट बीजा पर दिल्ली आकर बंगला मस्जिद में विदेशी नागरिको के तब्लीकी जमात की अन्तर्राष्टीय कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए और सम्मिलित होने के उपरांत 09 मार्च को भोपाल में आकर ऐशबाग की बडी मस्जिद बाग फरहत अफजा में मौजूद रहकर 31 मार्च तक सक्रिय धार्मिक गतिविधियो में सम्मिलित रहे। कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया था, जिसका इनके द्वारा उल्लंघन करना पाया गया। इसके बाद इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया और आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।


