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पुडुचेरी मैदान विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आज पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार पर अपने पिछले आदेश को कायम रखते हुए वित्तीय निहितार्थ या भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामले में राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करने से रोक दिया

पुडुचेरी मैदान विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट के फैसले पर लगाई रोक
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने आज पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार पर अपने पिछले आदेश को कायम रखते हुए वित्तीय निहितार्थ या भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामले में राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करने से रोक दिया। न्यामूर्ति दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की एक अवकाश पीठ ने कहा कि अदालत अगली सुनवाई 10 जुलाई को करेगी।

सुनवाई के दौरान कांग्रेस सरकार ने शुरू में अपनी राशन योजना को जारी रखने के लिए 4 जून के आदेश में संशोधन की मांग की, लेकिन सुनवाई की अगली तारीख तक याचिका का पालन नहीं करना पसंद किया।

4 जून को, शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी को नोटिस जारी किया था और निर्देश दिया था कि सुनवाई की अगले तारीख तक वित्तीय निहितार्थ या भूमि हस्तांतरण से संबंधित मंत्रिमंडल के किसी भी फैसले को लागू नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा था कि पुडुचेरी में 7 जून को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इन मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है, लेकिन इन्हें लागू नहीं किया जा सकता।

28 मई को शीर्ष अदालत ने पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, जो केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण पर स्पष्टता की मांग करती है।

किरण बेदी ने अपनी याचिका में दलील दी कि शीर्ष अदालत द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर एक नोटिस जारी करने के बाद बेदी की शक्तियों पर अंकुश लगा, जिससे पुडुचेरी में सरकारी अधिकारी एक बंधन में फंस गए हैं।


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