गुरुग्राम में आधी रात के बाद भी पब और शराब की दुकानें खुली होने पर लगा जुर्माना
गुरुग्राम में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात को हरियाणा के मुख्यमंत्री के उड़नदस्ते और आबकारी अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की और चार पबों और इतनी ही शराब दुकानों को आबकारी नियमों का उल्लंघन करने और निर्धारित समय से अधिक समय तक शराब परोसने के लिए चालान जारी किए

गुरुग्राम। गुरुग्राम में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात को हरियाणा के मुख्यमंत्री के उड़नदस्ते और आबकारी अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की और चार पबों और इतनी ही शराब दुकानों को आबकारी नियमों का उल्लंघन करने और निर्धारित समय से अधिक समय तक शराब परोसने के लिए चालान जारी किए। राज्य की आबकारी नीति के अनुसार, इन प्रतिष्ठानों का संचालन समय सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक है।
सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के पुलिस उपाधीक्षक इंद्रजीत यादव ने कहा कि गुरुग्राम में सेक्टर -29, सेक्टर -53, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड, साइबर हब और डीएलएफ में 10 पब और नौ शराब की दुकानों पर छापे मारे गए।
सूचना पर कार्रवाई करते हुए, दोनों टीमों ने एक छापा मारा था और पब को चालान जारी किए थे।
यादव ने कहा, "निर्धारित समय के बाद खुला रखने पर, जो कि आबकारी अधिनियम का उल्लंघन है, 10 पबों में से चार पबों और नौ शराब की दुकानों में से चार पर जुर्माना लगाया गया।"
उन्होंने यह भी कहा कि इन उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 10 से 14 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया जा सकता है।
डिप्टी एक्साइज, टैक्सेशन कमिश्नर (पूर्व), अरुण सिंह ने कहा, "विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार जांच कर रही है कि निर्धारित समय के बाद शराब परोसी न जाए और कोई भी बिना अनुमति के शराब नहीं बेचे


