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पीएससी 2008 की स्केलिंग की सूचना पर याचिका मंजूर

बिलासपुर ! सूचना के अधिकार का आवेदन जनसूचना अधिकारी एवं राज्य सूचना आयोग द्वारा खारिज कर देने के मामले में एक याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने उसे अंतिम सुनवाई के लिए नियत कर दिया है।

पीएससी 2008 की स्केलिंग की सूचना पर याचिका मंजूर
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राज्य सूचना आयोग ने कर दिया था आवेदन खारिज

बिलासपुर ! सूचना के अधिकार का आवेदन जनसूचना अधिकारी एवं राज्य सूचना आयोग द्वारा खारिज कर देने के मामले में एक याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने उसे अंतिम सुनवाई के लिए नियत कर दिया है।
राजनांदगांव निवासी रविन्द्र सिंह ने पीएससी 2008 की परीक्षा में अंकों में स्केलिंग के बारे में वर्ष 2010 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत छ.ग.लोकसेवा आयोग, रायपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्रारंभिक परीक्षा में शामिल समस्त उम्मीदवारों के वर्गवार एवं श्रेणीवार अंकों की जानकारी चाही थी। जनसूचना अधिकारी एवं राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि केन्द्रीय लोक सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वार शिव शंभू एवं अन्य विरुद्ध संघ लोकसेवा आयोग, नई दिल्ली के मामले में यह निर्णय दिया गया है कि सूचना के अधिकार के तहत कोई भी उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षा में शामिल समस्त उम्मीदवारों के अंक की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये अंक गोपनीयता की श्रेणी में नहीं आते हैं। यह आदेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि की है। हाईकोर्ट द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात याचिका को स्वीकार करते हुए अंतिम सुनवाई हेतु नियत कर दिया गया।


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