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व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित नहीं है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन : कांग्रेस

कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021 व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित नहीं है

व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित नहीं है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन : कांग्रेस
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नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021 व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित नहीं है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह खराब तरीके से तैयार किया गया है और इसमें बड़ी कमियां हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख जयराम रमेश ने ट्विटर पर कहा, स्थायी समिति के पास प्रस्तावित 50 संशोधनों की जांच करने का एक बहुत ही जटिल कार्य है। हम अगले 45 दिनों में इस अभ्यास को पूरा करने की उम्मीद करते हैं।

समिति को प्रस्तावित संशोधन पर विशेषज्ञों और संस्थानों से 70 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिलीं।

उन्होंने कहा, सच कहूं, तो मंत्रालय को पहले तो यही करना चाहिए था।

प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ व्यापक आक्रोश है और कार्यकर्ता सरकार की मंशा और पिछले साल दिसंबर में संसद में इसे पेश किए जाने के बाद से इसे जल्दबाजी में पारित करने के तरीके की आलोचना कर रहे हैं। यह जयराम रमेश द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को भेजा गया एक विरोध पत्र ही था, जिसने यह सुनिश्चित किया कि सरकार ने संशोधन विधेयक को स्थायी समिति को भेजा।

हितधारकों में से एक, पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) ने सरकार से प्रस्तावित संशोधनों से हाथी व्यापार और मिथ्या नाम वर्मिन को हटाने का आग्रह किया है।

दरअसल केंद्र सरकार ने लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर रोक लगाने के अंतराष्र्ट्ीय प्रावधानों को लागू करने के नाम पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में कई प्रकार के संशोधन पेश किए हैं। लेकिन प्रस्तावित कानून के तहत जीवित हाथियों को इस प्रावधान से बाहर कर दिया गया है। जानकारों के मुताबिक इसका मतलब ये है कि अब हाथियों का व्यापार या खरीद-फरोख्त किया जा सकता है।

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 के लिए संसदीय स्थायी समिति को विचार करने के लिए अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिल से प्रावधानों को हटाने की अपील की गई है, जो बंदी हाथियों के क्रूर वाणिज्यिक व्यापार को सार्वभौमिक रूप से एक प्रथा की अनुमति देगा।

पेटा ने उस प्रावधान को हटाने की भी मांग की जो जंगली जानवरों को वर्मिन घोषित करता है - एक ऐसा शब्द, जो वन्यजीवों की प्रकृति के बारे में समाज की समझ को नकारता है - जिससे उनकी हत्या की अनुमति मिलती है।

पेटा ने कहा, वर्मिन की परिभाषा पुरातन है और मानव-जंगली पशु संघर्ष क्षेत्रों में उन्हें मारने के लिए कुछ जंगली जानवरों को 'वर्मिन' घोषित करना एक औपनिवेशिक अवधारणा है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 51-ए (जी) और 48 ए का उल्लंघन करती है।

पेटा इंडिया ने सिफारिश की है कि सरकार मानव-पशु संघर्षों को रोकने और कम करने के लिए पहले से स्थापित मानवीय, वैज्ञानिक और प्रभावी वैकल्पिक तरीकों को लागू करे।

पेटा इंडिया ने हालांकि वन्यजीव संबंधी अपराधों के लिए बढ़े हुए जुमार्ने का स्वागत किया है। एक बयान में, इसने देश में उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बिल में वन्य जीवों और वनस्पतियों (सीआईटीईएस) परिशिष्ट प्रजातियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के लिए एक नया अध्याय शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना भी की है।


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