हाईकोर्ट की नोटिस के बाद डीएसपी पद पर पदोन्नति
पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर (विशेष शाखा) के पद पर पदस्थ रामबहोर पाण्डेय एवं आर.एन.तिवारी का वर्ष 2013 से लगातार वरिष्ठता सूची में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर नाम आ रहा था

बिलासपुर। पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर (विशेष शाखा) के पद पर पदस्थ रामबहोर पाण्डेय एवं आर.एन.तिवारी का वर्ष 2013 से लगातार वरिष्ठता सूची में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर नाम आ रहा था। इसके बावजूद भी उन्हें डी.एस.पी.पद पर प्रमोशन न दिये जाने से क्षुब्ध इंस्पेक्टर रामबहोर एवं आर एन तिवारी द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की गई।
अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित)सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 में अन्य सभी ब्रांच के इंस्पेक्टर पद से डीएसपी पद पर प्रमोशन का प्रावधान किया गया है, परंतु इंस्पेक्टर (विशेष शाखा) से डीएसपी (विशेष शाखा) से डीएसपी (विशेष शाखा) पद पर प्रमोशन का प्रावधान नहीं किया गया है एवं उक्त नियम 2005 में डी.एस.पी. (विशेष शाखा) पद पर उल्लेख भी नहीं किया गया है जिसके याचिककर्ता का लगातार वर्ष 2013 से वरिष्ठता सूची में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर नाम आने के बावजूद भी वे डीएसपी पद पर प्रमोशन से लगातार वंचित हो रहे हैं।
उक्त मामले की डिवीजन बेंच में सुनवाई के पश्चात् चीफ जस्टिस टी.बी.आर.राधाकृष्णनन एवं जस्टिस शरद गुप्ता द्वारा उक्त मामले को स्वीकार करते हुए गृह सचिव एवं डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। डिवीजन बेंच से नोटिस् जारी होने के पश्चात गृहसचिव द्वारा नियम 2005 में संशोधन करते हुए दोनों याचिकाकर्ताओं को डीएसपी पद पर प्रमोशन दे दिया गया।


