Top
Begin typing your search above and press return to search.

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व मुरैना जिला कलेक्टर ने असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर उकसावे वाली पोस्ट डालने की आशंकाओं के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
X

मुरैना । मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व मुरैना जिला कलेक्टर ने असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर उकसावे वाली पोस्ट डालने की आशंकाओं के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अंकित अस्थाना ने इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सऐप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदि संसाधनों का दुरूपयोग धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारेबाजी, उन्माद फैलाने वाले भाषण देना एवं भडकाऊ पर्चे छपवाकर बांटना तथा जिन पोस्टर, बैनर से विद्वेष फैलने की संभावना हो उन पोस्टर, बैनर को लगाने, फाड़ने आदि कार्य नहीं करेगा और न ही उक्त कार्य करने के लिये प्रेरित करेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक भावना एवं साम्प्रदायिक भावना व जातिगत भावना भड़कती हों, को लाइक या फारवर्ड नहीं करेगा।

ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कलेक्टर ने बताया कि जनसामान्य की सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मित सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। आगामी 19 नवम्बर तक आदेश प्रभावशील रहेगा।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it