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ग्वालियर में आंदोलनों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू

मध्यप्रदेश में सवर्णो के बढ़ते आंदोलनों के मद्देनजर ग्वालियर जिला प्रशासन ने सोमवार को लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से दंड संहिता की धारा-144 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी है

ग्वालियर में आंदोलनों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू
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भोपाल। मध्यप्रदेश में सवर्णो के बढ़ते आंदोलनों के मद्देनजर ग्वालियर जिला प्रशासन ने सोमवार को लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से दंड संहिता की धारा-144 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी है। आधिकारिक तौर दी गई जानकारी के अनुसार, अपर जिला दंडाधिकारी संदीप केरकेट्टा ने धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर इस आशय का आदेश जारी किया है। प्रतिबंधात्मक धारा सोमवार सुबह से प्रभावशील हो गई है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।

पुलिस अधीक्षक ने जिला दंडाधिकारी को रिपोर्ट दी थी कि एससी-एसटी एक्ट के विरोध में कई संगठनों द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसद व विधायकों को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और रैली व धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया मसलन फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर इत्यादि पर भी अफवाहें फैल रही हैं। इससे कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

एसपी ने कहा कि ग्वालियर जिले की कानून व्यवस्था एवं आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करना जरूरी हो गया।


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