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यौन शोषण पीड़ित किशोर के मौत की जांच के आदेश

बम्बई उच्च न्यायालय ने नवी मुंबई पुलिस को यौन शोषण की पीड़ित नाबालिग की रहस्यमय परिस्थितियों में सड़क दुर्घटना में हुई मौत मामले की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है

यौन शोषण पीड़ित किशोर के मौत की जांच के आदेश
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मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय ने नवी मुंबई पुलिस को यौन शोषण की पीड़ित नाबालिग की रहस्यमय परिस्थितियों में सड़क दुर्घटना में हुयी मौत मामले की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

नाबालिग की यौन शोषण के कुछ महीने बाद ट्रक से कुचलने मौत हो गयी थी। न्यायमूर्ति ए.एस गडकरी और न्यायमूर्ति प्रकाश डी नाइक की पीठ ने उरण पुलिस को समयबद्ध तरीके से घटना की जांच करने के लिए कहा है।

न्यायालय ने यह आदेश याचिकाकर्ता पीड़िता का भाई नूर आलम उर्फ बबलू मतिउद्दीन खान की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

यौन उत्पीड़न के मामले में संदिग्ध डॉक्टर अब्दुल रहमान अंजारिया हैं, जिनके यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया था। वर्ष 2020 में घटना दर्ज होने के बाद से उनका (अंजारिया) कोई पता नहीं चल रहा है। अट्ठाइस सितंबर-2022 को उरण में एक ट्रक की चपेट में आने से पीड़िता की मौत हो गयी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 09 मार्च को होगी।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय और अधिवक्ता मनोज सिंह ने दलीलें पेश की। वहीं लोक अभियोजक ने अदालत को सूचित किया है कि जांच अधिकारी ने मामले में ए-सारांश रिपोर्ट दाखिल कर दी है और मामले को बंद कर दिया है।

न्यायालय ने इस मामले में गंभीर टिप्पणी करते हुए नवी मुंबई पुलिस को जांच अधिकारी की भूमिका पर गौर करने को कहा है।


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