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वाराणसी में तीन मई की सुबह तक हर शनिवार एवं रविवार को निजी प्रतिष्ठान बंद

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देजनर तीन मई की सुबह तक हर शनिवार एवं रविवार को तमाम निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे

वाराणसी में तीन मई की सुबह तक हर शनिवार एवं रविवार को निजी प्रतिष्ठान बंद
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वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देजनर तीन मई की सुबह तक हर शनिवार एवं रविवार को तमाम निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, जबकि सरकारी एवं आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से लोगों को उपलब्ध होंगी।

आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने महामारी अधिनियम 1897 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए ये आदेश गुरुवार पारित किये।

आदेश में कहा गया है कि बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत व्यापारीगणों की सहमति से जिले में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सभी प्रकार की दुकानें, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार, आबकारी दुकानें बंद रहेंगे। इस सप्ताहांत के दौरान दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल आदि सामग्री बेचने की दुकानें पूर्वान्ह 10.00 बजे तक खोली जा सकती हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार
के सभी कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

इस सप्ताहांत अवधि में जिन लोगों के पारिवारिक कार्यक्रमों की अनुमति पूर्व में जारी हो गई हैं, वे इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यात्रीगण, मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन एवं इनके वाहनों/टैक्सी/ऑटो/व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं होगा।

पूर्व में जनसामान्य, उनके वाहनों का आवागमन तथा जनसामान्य का घर से बाहर निकलना और सभी व्यापारिक

एवं व्यवासायिक गतिविधियों को रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रतिबंधित किये जाने के आदेश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में गृह (गोपन) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ के पत्र संख्याः 704/2021-सीएक्स-3, 15 अप्रैल, 2021 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनसामान्य एवं उनके वाहनों का आवागमन तथा जनसामान्य का घर से बाहर निकलना एवं सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाता है। इस दौरान रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक बार एवं आबकारी दुकानें भी बंद रहेंगे।

प्रातःकालीन दूध सप्लाई एवं सब्जी मंडी तथा रात्रि कालीन दवा की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। रात्रि शिफ्ट के सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगा। अतः रात्रि 08.00 बजे के बाद किसी भी जनसामान्य का धार्मिक स्थलों के आसपास या धार्मिक स्थलों के अन्दर जाना प्रतिबंधित किया गया है।

ऑटो व ई-रिक्शा में अधिकतम चार व्यक्तियों से अधिक सवारियों को बैठाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मास्क लगाने तथा दो गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करना होगा । साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही होगी । आदेश में वर्णित प्रतिबंधों की अवहेलना करने वालों पर महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत जिले में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी तथा तहसीलदार एवं डिप्टी कलेक्टर से ऊपर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों/तहसीलदारो/खण्ड विकास अधिकारियों/अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकायों एवं जिला सूचना अधिकारी को आदेश के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है।


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