राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया : पाक चुनाव आयोग
पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को बताया कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा सिंध और बलूचिस्तान से दो ईसीपी सदस्यों की नियुक्ति के लिए जारी एक आदेश संविधान का उल्लंघन

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को बताया कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा सिंध और बलूचिस्तान से दो ईसीपी सदस्यों की नियुक्ति के लिए जारी एक आदेश संविधान का उल्लंघन है। डॉन न्यूज के मुताबिक, ईसीपी सदस्यों की नियुक्ति के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वकील जहांगीर खान जादून द्वारा दायर याचिका के जवाब में आयोग ने गुरुवार को दलील दी कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ने शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे अल्वी द्वारा संविधान में निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना नियुक्त किए गए थे।
याचिका में कहा गया कि गंभीर अवैधता के कारण सीईसी ने नवनियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया।
ईसीपी के अनुसार, राष्ट्रपति ने इन नियुक्तियों को करते समय न केवल संविधान का उल्लंघन किया, बल्कि संसदीय समिति को भी नजरअंदाज कर दिया।
राष्ट्रपति अल्वी ने 22 अगस्त को सिंध से खालिद महमूद सिद्दीकी और बलूचिस्तान से मुनीर अहमद काकर को नियुक्त किया था।


