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दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ाने वाले विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ‘एनसीटी’ (संशोधन) अधिनियम 2021 को मंजूरी दे दी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ‘एनसीटी’ (संशोधन) अधिनियम 2021 को मंजूरी दे दी।
संसद के दोनों सदन इस विधेयक को पारित कर चुके हैं। लोकसभा में यह विधेयक 22 मार्च को जबकि राज्यसभा में इसे 24 मार्च को पारित कर दिया गया था।
सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की घोषणा की। राष्ट्रपति ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी है।
इस नये कानून बनने के साथ ही अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। अब दिल्ली सरकार को किसी भी कानून को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी जरूरी होगा।
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