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राष्ट्रपति कोविंद ने विनियोग अधिनियम 2021 को मंजूरी दी
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने विनियोग (संख्या 5) अधिनियम 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम वित्तीय वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से 3.73 लाख करोड़ रुपये के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करता है

नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने विनियोग (संख्या 5) अधिनियम 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम वित्तीय वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से 3.73 लाख करोड़ रुपये के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करता है।
शुक्रवार को प्रकाशित गजट अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति ने 12 जनवरी को अपनी मंजूरी दे दी।
यह अधिनियम संसद द्वारा पारित 3,737,035,100,000 रुपये के खर्च को अधिकृत करता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में भुगतान के दौरान आने वाले कई शुल्कों को चुकाने और भुगतान के लिए खर्च को अधिकृत करता है।
आम तौर पर, बजट प्रस्ताव पर चर्चा और बाद में अनुदान की मांगों को पारित किए के पश्चात सरकार विनियोग विधेयक को लोकसभा में पेश करती है, जिसे संसद द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
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