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भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी
भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने या जब्त करने संबंधी अध्यादेश को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही इसके प्रावधान अमल में आ गये हैं।

नयी दिल्ली। भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने या जब्त करने संबंधी अध्यादेश को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही इसके प्रावधान अमल में आ गये हैं।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों की सम्पत्ति कुर्क करने या जब्त करने के प्रावधान वाले अध्यादेश को कल स्वीकृति देकर राष्ट्रपति के पास भेजा था।
अध्यादेश के प्रावधानों के तहत सरकारी एजेंसियां भगोड़े आर्थिक अपराधियों की चल एवं अचल संपत्ति कुर्क कर सकेंगी और उसकी नीलामी भी कर सकेंगी ताकि सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। इसके तहत भगोड़ा आरोपी किसी सिविल अदालत में अपना बचाव नहीं कर सकेगा।
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