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जीएसटी लागू करने तैयारियां तेज

छत्तीसगढ़ में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए राज्य शासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है

जीएसटी लागू करने तैयारियां तेज
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए राज्य शासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने केन्द्र शासन द्वारा जीएसटी लागू करने के लिए निर्धारित तिथि 1 जुलाई तक व्यवसायियों को जीएसटी के संबंध में पूरी जानकारी देने कार्यशाला आयोजित करने का सिलसिला शुरू कर दिया है।

इसके अलावा व्यापारियों में जीएसटी के प्रावधानों, कानूनों और नियमों के संबंध में जागरूकता लाने जागरूकता शिविर लगाने व्यापक कार्यक्रम बनाया जा चुका है।

इसी सिलसिले में राजधानी रायपुर में थोक किराना मार्केट डुमरतराई, बर्तन मार्केट डुमरतराई, फुटवियर मार्केट डुमरतराई, सराफा मार्केट सदरबाजार और टिम्बर मार्केट भनपुरी में एक ही दिन 25 मई को कार्यशाला लगाई गई। आयुक्त वाणिज्यिक कर श्रीमती संगीता पी. थोक किराना मार्केट डुमरतराई की कार्यशाला आयोजित की गई।

उन्होंने इस अवसर पर व्यापारियों को बताया कि जीएसटी में सभी कार्य आनलाईन होंगे। डीएससी (डिजीटल सिग्नेचर) या आधारबेस्ड ई-साईन द्वारा ए.आर.एन. (एप्लीकेशन रिफ्रेंस नम्बर) जनरेट करवाना सभी पंजीकृत व्यवसायियों के लिए अनिवार्य है। इसके साथ ही स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए वर्तमान कानून के तहत पिछले छह माह का रिटर्न अनिवार्य रूप से फाइल करना जरूरी है। वाणिज्यिक कर आयुक्त ने डुमरतराई की कार्यशाला में उपस्थित व्यवसायियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समुचित जवाब भी दिया। उन्होंने जीएसटी के संबंध में व्यवसायियों की आशंकाओं का समाधान भी किया।


वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कार्यशाला और जागरूकता शिविरों के माध्यम से कारोबारियों को जीएसटी के फायदे बताकर उन्हें समझाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। व्यवसायियों को बताया जा रहा है कि जीएसटी से देश, जनता और व्यापारियों का किस तरह फायदा होगा। एक देश, एक कर, एक बाजार में सभी के हित समाहित हैं।

जीएसटी पंजीयन से लेकर विवरणी प्रस्तुत करने की कार्य पद्धति, भुगतान की प्रक्रिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के तरीके एवं समायोजन आदि के संबंध में बुनियादी जानकारियां कार्यशालाओं में दी जा रही है। व्यापारी संगठनों को एकत्रित करके उन्हें कम्प्यूटर आधारित प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जीएसटी के व्यवहारिक तौर-तरीकों से अवगत कराया जा रहा है।


अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार ने एक जुलाई से जीएसटी लागू करने की घोषणा की है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ विधानसभा में जीएसटी विधेयक पारित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सेन्ट्रल एक्साईज, केन्द्रीय कर और प्रवेश कर को मिलाकर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक कर विभाग ने जीएसटी लागू करने की तैयारियों के प्रथम चरण में वर्तमान मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यवसायियों का वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत माइग्रेशन का 85 प्रतिशत कार्य प्रदेश भर में पूरा कर लिया गया है। इनमें से 13 प्रतिशत व्यवसायियों द्वारा जरूरी दस्तावेज जीएसटीएन पोर्टल में अपलोड कर एप्लीकेशन रिफरेंस नंबर जनरेट कर लिया गया है। शेष व्यवसायियों को एप्लीकेशन रिफरेंस नंबर जनरेट करने की अपील विभाग द्वारा की गई है।

इसके लिए आगामी एक जून से 15 जून तक दस्तावेज अपलोड करने जीएसटीएन द्वारा पोर्टल खोला जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि में व्यवसायियों को दस्तावेज अपलोड कराने जगह-जगह शिविर लगाए जाएंगे।

इसके अलावा प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग के सभी 30 वृत्त कार्यालयों और पांचों संभागीय कार्यालयों में हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। ऐसे कारोबारियों जिन्हे आई.डी. और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द देने के प्रयास विभाग द्वारा किए जा रहे हैं।


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