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प्रद्युम्न के पिता ने ट्रस्टियों की जमानत याचिका रद्द करने की अर्जी दी

रायन इंटरनेशनल स्कूल में पिछले सप्ताह हुई प्रद्युम्न की हत्या मामले में मृतक के पिता ने बंबई उच्च न्यायालय में एक अर्जी दाखिल कर स्कूल के ट्रस्टियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की मांग

प्रद्युम्न के पिता ने ट्रस्टियों की जमानत याचिका रद्द करने की अर्जी दी
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मुंबई। गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में पिछले सप्ताह हुई एक सात वर्षीय छात्र की हत्या मामले में मृतक के पिता ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय में एक अर्जी दाखिल कर स्कूल के ट्रस्टियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की मांग की है। मृतक बच्चे के पिता वरुण ठाकुर ने अपने वकीलों सुशील के. टेकरीवाल और ममता टेकरीवाल के माध्यम से स्कूल के तीन ट्रस्टियों - अगस्तीन एफ. पिंटो, ग्रेस पिंटो और रेयान पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने की मांग करते हुए यह अर्जी दाखिल की।

रायन इंटरनेशनल स्कूल की शाखाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सेंट जेवियर्स एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टियों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी है। पिंटो परिवार ने सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। न्यायालय ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी।

उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम के भोंडसी में स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में आठ सितंबर को सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न का शव मिला था। उसका गला रेता गया था और उसके शव के पास चाकू पाया गया था। मामले के बाद देशभर के निजी स्कूलों बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा गरमा गया है।


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