प्रद्युम्न हत्याकांड : पिंटो परिवार को सशर्त जमानत
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पिंटो परिवार और रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक व न्यासियों को सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की नृशंस हत्या मामले में सशर्त जमानत दे दी

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पिंटो परिवार और रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक व न्यासियों को सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की नृशंस हत्या मामले में सशर्त जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरेंद्र गुप्ता ने पिंटो परिवार को मामले की जांच से जुड़ने का आदेश दिया। अदालत ने बिना इजाजत इन लोगों को विदेश जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
पिंटो परिवार इस मामले में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने सात अक्टूबर को इस मामले में गिरफ्तारी से छूट दी थी। न्यायालय ने पांच दिसंबर तक पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही सीबीआई जांच के साथ सहयोग करने के आदेश दिए थे।
न्यायालय ने रेयान स्कूल के दो अधिकारियों फ्रांसिस थॉमस और एचआर प्रमुख जेयुस थॉमस को भी नियमित जमानत दे दी।
हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच में बस कंडक्टर अशोक को मुख्य अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया था।
बाद में इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थांतरित कर दिया गया था, जिसमें ब्यूरो ने उसी स्कूल के ही 11वीं के एक छात्र को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया था।
कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न की उसके स्कूल के टॉयलेट में 8 सितंबर की सुबह गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।


