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प्रद्युम्न हत्या मामले में पिंटों परिवार की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रदुम्न की हत्या के मामले में स्कूल के न्यासियों को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका आज खारिज कर दी।

प्रद्युम्न हत्या मामले में पिंटों परिवार की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका खारिज
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रदुम्न की हत्या के मामले में स्कूल के न्यासियों (पिंटो परिवार) को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका आज खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने पिंटो परिवार (अग्टाइन पिंटो. ग्रेस पिंटो एवं रेयान पिंटो) को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ मृतक के पिता वरुण चंद ठाकुर की याचिका खारिज कर दी।
न्यायालय ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा ' यह याचिका खारिज की जाती है।'

शीर्ष अदालत ने गत छह दिसंबर को सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मृतक के पिता ने रेयान स्कूल के न्यासियों को गत 21 नवंबर को उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि संबंधित उच्च न्यायालय इस मामले में त्रुटिपूर्ण आदेश दिया है।

गौरतलब है कि गत आठ सितंबर को दूसरी कक्षा के छात्र प्रदुम्न ठाकुर की गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) कर रही है।


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