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पटाखा बिक्री मामले में कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

31 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश में संशोधन के लिए कारोबारियों के एक दल ने उच्चतम न्यायालय का आज दरवाजा खटखटाया

पटाखा बिक्री मामले में कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख
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नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 31 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश में संशोधन के लिए कारोबारियों के एक दल ने उच्चतम न्यायालय का आज दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति ए एम सप्रे और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि शीर्ष अदालत के 12 सितम्बर के आदेश के आलोक में कारोबारियों को फिर से लाइसेंस जारी किये गये थे और इसके आधार पर कारोबारियों ने दिवाली पर बिक्री के लिए पटाखे खरीदे थे।

वकील ने दलील दी कि न्यायालय के इस आदेश से कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। खंडपीठ ने कारोबारियों के वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह इस अंतरिम आवेदन की त्वरित सुनवाई के लिए संबंधित न्यायाधीशों से विचार विमर्श करेंगे।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने गत 12 सितम्बर को अपने पिछले साल के फैसले में संशोधन करते हुए पटाखों की बिक्री पर लगा पूर्ण प्रतिबंध वापस ले लिया था, लेकिन गत नौ अक्टूबर को एक पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए इसने 31 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री पर फिर से पूर्ण रोक लगा दी।


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