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पोर्न मामला : कथित अवैध गिरफ्तारी याचिका पर कुंद्रा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

बंबई हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को सनसनीखेज पोर्न मामले में मुंबई पुलिस की ओर से कुंद्रा की कथित अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया

पोर्न मामला : कथित अवैध गिरफ्तारी याचिका पर कुंद्रा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
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मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को सनसनीखेज पोर्न मामले में मुंबई पुलिस की ओर से व्यवसायी राज कुंद्रा की कथित अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उन्हें कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी ने अभियोजन पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। इस दौरान लोक अभियोजक अरुण पई ने अदालत को आश्वासन दिया कि पुलिस बुधवार को अपना जवाब दाखिल करेगी, जिसके बाद अदालत ने मामले को गुरुवार को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया।

गिरफ्तारी के तुरंत बाद, कुंद्रा ने अपने वकील अबाद पोंडा के माध्यम से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बंबई हाईकोर्ट का रुख किया और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ ही मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के 20 जुलाई के आदेश और उसके बाद के सभी आदेशों को रद्द करने की मांग की।

इससे पहले मंगलवार को निचली अदालत ने उन्हें 10 अगस्त तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और अब उन्होंने जमानत याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा ने तर्क दिया कि कथित कंटेंट (सामग्री) किसी भी स्पष्ट यौन क्रिया या संभोग को नहीं दर्शाती है, बल्कि केवल लघु फिल्मों के रूप में सामग्री दिखाई गई है।

पोंडा ने यह भी तर्क दिया कि कुंद्रा की गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि उन्हें सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत पेश होने का उचित अग्रिम नोटिस नहीं दिया गया था और इसके बजाय उनका बयान दर्ज करने की आड़ में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, पई ने तर्क दिया कि मुंबई पुलिस ने प्रासंगिक नोटिस दिया था।

कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता, आईटी अधिनियम, और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत विभिन्न आरोप लगाए गए हैं।

पोंडा ने कहा कि कुंद्रा पर केवल दो अपराधों का आरोप लगाया गया है जो जमानती हैं और उनमें अधिकतम 7 साल की जेल की सजा है, जिसके लिए धारा 41ए के तहत नोटिस की आवश्यकता है।

पुलिस ने कहा कि 19 जुलाई को कुंद्रा के कार्यालय पर छापेमारी में उनके बहनोई और ब्रिटेन के नागरिक प्रदीप बख्शी द्वारा विकसित हॉटशॉट ऐप से संबंधित अश्लील वीडियो की बरामदगी हुई, जिसके बाद उन्हें नोटिस के तहत अपराध शाखा के सामने पेश होने के लिए कहा गया। पुलिस के अनुसार उन्हें धारा 41ए के तहत नोटिस दिया गया था, लेकिन कुंद्रा ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।


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