साप्ताहिक बाजारों में बंद होगी पॉलिथीन
साप्ताहिक बाजारों में प्रयोग की जा रही पॉलिथीन को पूर्णता बंद किया जाएगा

नोएडा। साप्ताहिक बाजारों में प्रयोग की जा रही पॉलिथीन को पूर्णता बंद किया जाएगा। प्राधिकरण इसको लेकर सख्त है। इसके लिए प्राधिकरण ने एक सप्ताह के अंदर साप्ताहिक बाजार संचालकों को पॉलिथीन बैन करने के निर्देश दिए है। अन्यथा की स्थिति में पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसकी निगरानी नोडल अधिकारी करेंगे। इनका चयन प्राधिकरण अधिकारी करेंगे। यह निर्देश अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार समिति के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिए गए।
बढ़ते प्रदूषण की एक वजह पॉलिथीन भी है। पॉलिथीन को जलाने से कार्बन मोनो आक्साइड से लेकर जहरीली गैसे निकलती है। इसके अलावा मवेशियों के लिए यह घातक बनती जा रही है। इसका अधिकांश प्रयोग साप्ताहिक बाजारों में किया जा रहा है। शिकायते मिलने के बाद शुक्रवार को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने साप्ताहिक बाजार संचालकों के साथ एक बैठक की। बैठक में स्पष्ट कहा गया कि कि सिर्फ ग्राहकों को सब्जी या अन्य सामान दिया जाए जो घर से थैला लेकर आ रहे है। पॉलिथीन देने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पॉलिथीन बंद करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
इसकी निगरानी नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी। बताते चले कि शहर में सप्ताह में तीन दिन बाजार लगती है। ऐसे में जांच के लिए नियुक्त किया जाना वाले नोडल अधिकारी भी अलग-अलग होंगे। किसी एक अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। वहीं, सभी परियोजना अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र में पालीथीन बंद कराने के निर्देश दिए गए है। साप्ताहिक बाजारों पर प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाही की पूरी रिपोर्ट भी प्राधिकरण को देनी होगी। यह रिपोर्ट तब तक देनी होगी जब तक यह मान्य नहीं हो जाएगा कि साप्ताहिक बाजारों में पूर्ण रूप से पॉलिथीन पर बंद नहीं हो गई है। यही नियम पालिथीन बेचने वालों पर भी लागू किए जाएंगे। वह सिर्फ मानक के अनुरूप ही पॉलिथीन बेच सकते है।
गंदगी की तो लगेगा जुर्माना
पॉलिथीन बंद कराने के इस अभियान के साथ गंदगी को लेकर भी प्राधिकरण ने नियम बनाए है। साप्ताहिक बजार हटने के बाद वहां से गुजरना आम लोगों के लिए दुभर होता है। लिहाजा बाजार हटने के साथ वहां गंदगी हटाने की जिम्मेदारी भी दुकानदारों की होगी। गंदगी मिलने पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी। इसकी रिपोर्ट भी नोडल अधिकारी द्वारा दी जाएगी। नोएडा, 5 जनवरी (देशबन्धु)। साप्ताहिक बाजारों में प्रयोग की जा रही पॉलिथीन को पूर्णता बंद किया जाएगा। प्राधिकरण इसको लेकर सख्त है। इसके लिए प्राधिकरण ने एक सप्ताह के अंदर साप्ताहिक बाजार संचालकों को पॉलिथीन बैन करने के निर्देश दिए है।
अन्यथा की स्थिति में पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसकी निगरानी नोडल अधिकारी करेंगे। इनका चयन प्राधिकरण अधिकारी करेंगे। यह निर्देश अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार समिति के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिए गए।
बढ़ते प्रदूषण की एक वजह पॉलिथीन भी है। पॉलिथीन को जलाने से कार्बन मोनो आक्साइड से लेकर जहरीली गैसे निकलती है। इसके अलावा मवेशियों के लिए यह घातक बनती जा रही है। इसका अधिकांश प्रयोग साप्ताहिक बाजारों में किया जा रहा है। शिकायते मिलने के बाद शुक्रवार को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने साप्ताहिक बाजार संचालकों के साथ एक बैठक की। बैठक में स्पष्ट कहा गया कि कि सिर्फ ग्राहकों को सब्जी या अन्य सामान दिया जाए जो घर से थैला लेकर आ रहे है। पॉलिथीन देने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पॉलिथीन बंद करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
इसकी निगरानी नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी। बताते चले कि शहर में सप्ताह में तीन दिन बाजार लगती है। ऐसे में जांच के लिए नियुक्त किया जाना वाले नोडल अधिकारी भी अलग-अलग होंगे। किसी एक अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। वहीं, सभी परियोजना अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र में पालीथीन बंद कराने के निर्देश दिए गए है। साप्ताहिक बाजारों पर प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाही की पूरी रिपोर्ट भी प्राधिकरण को देनी होगी। यह रिपोर्ट तब तक देनी होगी जब तक यह मान्य नहीं हो जाएगा कि साप्ताहिक बाजारों में पूर्ण रूप से पॉलिथीन पर बंद नहीं हो गई है। यही नियम पालिथीन बेचने वालों पर भी लागू किए जाएंगे। वह सिर्फ मानक के अनुरूप ही पॉलिथीन बेच सकते है।
गंदगी की तो लगेगा जुर्माना
पॉलिथीन बंद कराने के इस अभियान के साथ गंदगी को लेकर भी प्राधिकरण ने नियम बनाए है। साप्ताहिक बजार हटने के बाद वहां से गुजरना आम लोगों के लिए दुभर होता है। लिहाजा बाजार हटने के साथ वहां गंदगी हटाने की जिम्मेदारी भी दुकानदारों की होगी। गंदगी मिलने पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी। इसकी रिपोर्ट भी नोडल अधिकारी द्वारा दी जाएगी।


