गाजियाबाद में प्रदूषण फैलाने वाली 89 फैक्ट्रियां बंद
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के तहत वायु प्रदूषण के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में आज जिला प्रशासन ने 89 फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश जारी किया

गाजियबाद। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के तहत वायु प्रदूषण के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में आज जिला प्रशासन ने 89 फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश जारी किया। इसके अलावा प्रशासन ने 14 निर्माणकर्ताओं पर दो लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने बताया कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आज 89 फैक्ट्रियों को निरीक्षण करने के बाद बन्द कराया गया।
निरीक्षण के दौरान प्रदूषण उत्सर्जन निर्धारित मात्रा से अधिक पाए जाने पर साहिबाबाद औद्यौगिक क्षेत्र में 23, मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र में तीन, बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र और साउथ साइड जीटी रोड औद्योगिक क्षेत्र में 33, उद्यौग कुन्ज औद्योगिक क्षेत्र मे दो तथा कोन्टिनेन्टल कार्बन जैसी बडी फैक्ट्री भी शामील है।
इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा प्रदूषण प्रमाण - पत्र न होने पर 10 वाहनों का चालान एवं वाहन चालकों से नौ हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया।
इसके अलावा वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी के निर्देश में चल रहे अभियान के दौरान आज प्रर्वतन अनुभाग ने कुल 15 निर्माण स्थलों पर खुले में रखे गए बिल्डिगं मैेटेरियल जैसे बालू, सीमेन्ट, इत्यादि को ढकवाया एवं कुल 14 निर्माणकर्ताओं के ऊपर दो लाख 80 हजार का अर्थ दण्ड लगाया गया।
इन लोगो द्वारा निर्माण स्थल पर पानी के छिडकाव की व्यवस्था न करने, निर्माण सामग्री को ढककर न रखने तथा निर्माण स्थल पर सुरक्षा जाली जैसे मानको का पालन नहीं करने का आरोप है।


