Top
Begin typing your search above and press return to search.

नेशनल हेराल्ड केस : राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई अब 29 नवंबर को

National Herald case Rouse Avenue Court hearing now on November 29

नेशनल हेराल्ड केस : राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई अब 29 नवंबर को
X

सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई टली, नेशनल हेराल्ड केस में अगली तारीख तय

  • नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया-राहुल के खिलाफ केस की सुनवाई स्थगित
  • राऊज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई 29 नवंबर तक टली
  • नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जांच जारी, कोर्ट ने सुनवाई टाली

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है।

फिलहाल, स्वामी की यह शिकायत ट्रायल स्टेज में है। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि 2000 करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड कंपनी को महज 50 लाख रुपए में खरीदा गया। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा है। हालांकि, दोनों नेताओं को इस मामले में निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है।

गौरतलब है कि इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है, लेकिन हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी अपील वापस लेने की मांग की थी।

इससे पहले, पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को समन जारी किया था। बाद में यह मामला राऊज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर किया गया, जहां फिलहाल यह स्टेज ऑफ एविडेंस पर है।

इसी केस से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला (ईडी केस) भी लंबित है, जिसमें प्रस्तावित आरोपियों को समन जारी करने पर विचार चल रहा है। यह मामला 25 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

बता दें कि नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की ओर से किया जाता था। आर्थिक संकट के कारण 2008 में अखबार बंद कर दिया गया, जिसके बाद विवाद की शुरुआत हुई।

साल 2010 में 'यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' नामक कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में खुलासा हुआ कि यंग इंडियन ने 50 लाख रुपए में एजेएल की करीब 2,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हासिल कीं, जबकि उनकी बाजार कीमत कहीं अधिक थी।

नवंबर 2023 में ईडी ने कार्रवाई करते हुए लगभग 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां और 90.2 करोड़ रुपए के एजेएल शेयर जब्त किए थे, जिन्हें अपराध की आय माना गया है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it