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पुलिस कांस्टेबल को हाईकोर्ट से राहत

बिलासपुर ! भिलाई जिला-दुर्ग निवासी बबलू मिश्रा पुलिस थाना-भ_ी, भिलाई जिला दुर्ग में कांस्टेबल (आरक्षक) के पद पर पदस्थ थे। उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त होने

पुलिस कांस्टेबल को हाईकोर्ट से राहत
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बिलासपुर ! भिलाई जिला-दुर्ग निवासी बबलू मिश्रा पुलिस थाना-भ_ी, भिलाई जिला दुर्ग में कांस्टेबल (आरक्षक) के पद पर पदस्थ थे। उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर एस.पी.दुर्ग द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा बबलू मिश्रा को बचाव का मौका ना देनेएवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जांच किये जाने से क्षुब्ध बबलू मिश्रा द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त विभागीय जांच में पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा जांचकर्ता अधिकारी की तो नियुक्ति की गई परंतु सीसीए रुल्स 1966 के नियम 14 (5) (ष्) के तहत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई जिससे जांचकर्ता अधिकारी द्वारा दुर्भावनावश एवं पूर्वान्ह से ग्रसित होकर जज एवं अभियोजक दोनों के कृत्य करते हुए आशय पूर्वक विभागीय जांच में लगे आरोपों को प्रमाणित कर दिया गया जिससे सम्पूर्ण विभागीय जांच कार्यवाही दूषित हो गई। उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात याचिका को स्वीकार करते हुए विभागीय जांच कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक (एसपी) को यह निर्देशित किया गया कि वे चाहे तो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति कर नये सिरे से जांच कर सकते हैं।


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