जांच के दौरान पुलिस नही कर सकती अब संपत्ति जब्त : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पुलिस के पास जांच के दौरान अचल संपत्तियों को जब्त करने का कोई अधिकार नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पुलिस के पास जांच के दौरान अचल संपत्तियों को जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
बॉम्बे हाइकोर्ट के आदेश को मान्य ठहराते हुए शीर्ष अदालत ने हालांकि यह अभी स्पष्ट किया कि इस आदेश से पुलिस अधिकारी द्वारा अचल संपत्ति के कागजों या दस्तावेजों के जब्त करने पर रोक नहीं लगाई गई है, क्योंकि यह अचल संपत्ति को जब्त करने से अलग मामला है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की बेंच ने अपराध दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 102 के तहत जांच के दौरान संपत्तियों को जब्त करने के पुलिस की शक्तियों से जुड़े मामले की सुनवाई की।
अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जांच के दौरान संपत्तियों को जब्त करने का पुलिस को अधिकार नहीं है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, "संहिता की धारा 102 एक सामान्य प्रावधान नहीं है जो मुकदमे के दौरान आपराधिक अदालत में पेश होने में सक्षम होने के लिए अचल संपत्ति को जब्त करने के लिए पुलिस अधिकारी को सक्षम और अधिकृत करता है।"
आदेश में बताया गया है कि दीवानी अदालत ही संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकती है।


