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न्यू ईयर के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन चौकस

न्यू ईयर पार्टी को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोविड काल के बाद यह पहला मौका है

न्यू ईयर के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन चौकस
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रायपुर। न्यू ईयर पार्टी को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोविड काल के बाद यह पहला मौका है, जब न्यू ईयर के जश्न में कोई खास पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। पिछले साल रायपुर शहर ने कोविड.19 के खतरे के बीच नए साल का जश्न मनाया था।

रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से चर्चा के बाद एक खास बैठक आयोजित की गई थी। एडीएम एनआर साहू ने रायपुर शहर के सभी होटल मैरिज पैलेस क्लब कैफे मालिकों की एक बैठक लेकर नए साल की गाइड लाइन तय की है।

जश्न में कोई रोक.टोक नहीं

इस साल नए साल के जश्न में कोई रोक.टोक नहीं होगी,लेकिन कुछ खास नियमों का जरूर पालन करना होगा। जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, न्यू ईयर इवेंट पार्टीज में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस की जांच करने के लिए अलग से प्रशासनिक टीम भी बनाई जाएगी जो इवेंट्स में जाकर जांच कर सकेगी।

सभी आयोजकों को अपनी पार्टी इसमें डीजे और साउंड सिस्टम का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। आम लोगों को होने वाली दिक्कत की शिकायत मिलने पर साउंड सिस्टम जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।कार्यक्रम आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा सके।

पुलिस प्रशासन जब्ती की कार्रवाई करेगा

किसी भी होटल क्लब मैरिज पैलेस में इवेंट के दौरान क्षमता के अनुरूप ही लोगों को बुलाया जा सकेगा। इसी के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था भी आयोजकों को करनी होगी। गाडिय़ों के बेतरतीब सडक़ों पर खड़ी रहने पर पुलिस प्रशासन जब्ती की कार्रवाई करेगा और लोगों पर फाइन भी बनाया जाएगा।

रात 12.30 बजे के बाद नहीं होगी पार्टी

शहर के किसी भी होटल रिजॉर्ट क्लब में न्यू ईयर की पार्टी रात 12.30 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकेगी। कार्यक्रम आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर आयोजक या रिजॉर्ट,क्लब होटल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

बिना अनुमति के कार्यक्रम नहीं होंगे

नए साल के लिए अभी किसी भी होटल या मैरिज पैलेस वालों ने एक भी आवेदन नहीं किया है। वे प्रशासन.पुलिस के साथ इस बैठक का इंतजार कर रहे थे। सभी तरह की गाइडलाइन मिलने के बाद अब वे सोमवार से कार्यक्रम की अनुमति लेंगे। एडीएम साहू ने होटल संचालकों से कहा है कि वे हर छोटे.बड़े कार्यक्रम की अनुमति जरूर लें। बिना अनुमति के कार्यक्रम कराने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी कराएंगे।

लोगों की संख्या सीमित रखें

पिछले साल नए साल के जश्न में कुछ बड़े होटलों में अफरा.तफरी मच गई थी। इसलिए प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने होटल संचालकों से कहा कि लोगों की संख्या सीमित रखें। कोशिश करें कि 100 से ज्यादा लोग एक जगह इकठ्ठा न हो।

बड़े आयोजन होने पर वहां सभी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इतनी जगह होनी चाहिए कि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें।


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