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शराब परोसने की अनुमति देने वाले नए नियम के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएगी पीएमके

पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) ने कहा है कि पार्टी सम्मेलनों, समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में मेहमानों को शराब परोसने की अनुमति देने के लिए विशेष लाइसेंस जारी करने के लिए राज्य सरकार के राजपत्र अधिसूचना के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय का रुख करेगी

शराब परोसने की अनुमति देने वाले नए नियम के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएगी पीएमके
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चेन्नई। पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) ने कहा है कि पार्टी सम्मेलनों, समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में मेहमानों को शराब परोसने की अनुमति देने के लिए विशेष लाइसेंस जारी करने के लिए राज्य सरकार के राजपत्र अधिसूचना के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय का रुख करेगी। पीएमके के वकील एडवोकेट के. बालू ने कहा कि सम्मेलनों, समारोहों और अन्य समारोहों में शराब परोसने की अनुमति देने वाली 18 मार्च की गजट अधिसूचना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की शराब की दुकानों को बंद करने की मांग बहुत अधिक है।

उन्होंने कहा कि नवीनतम अधिसूचना पीएमके विचारधारा के खिलाफ है जो राज्य में शराबबंदी को बढ़ावा देने के लिए है।

बालू ने कहा, टीएन सरकार की ओर से इस तरह की अधिसूचना े साथ आना बहुत ही निंदनीय है, इससे आयोजकों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आसानी से विशेष लाइसेंस प्राप्त करने और सार्वजनिक और साथ ही निजी कार्यक्रमों में वार्षिक पंजीकरण शुल्क के साथ शराब परोसने की अनुमति मिलती है।

पीएमके नेता ने कहा कि वह सम्मेलनों में शराब परोसने पर राज्य सरकार की गजट अधिसूचना के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में लड़ेंगे।


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