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मथुरा-वृन्दावन में यमुना घाटों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की याचिका निस्तारित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा वृन्दावन में यमुना घाटों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने और घाटों का सुन्दरीकरण की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका निस्तारित कर दी है

मथुरा-वृन्दावन में यमुना घाटों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की याचिका निस्तारित
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इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा वृन्दावन में यमुना घाटों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने और घाटों का सुन्दरीकरण की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका निस्तारित कर दी है।

अदालत ने याची को अपना प्रत्यावेदन केन्द्र सरकार के पुरातत्व विभाग में देने की छूट दी है।

मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने महंत मधु मंगल दास शुक्ला की जनहित याचिका पर अाज यह आदेश दिया।

याची का कहना था कि मथुरा वृन्दावन में यमुना नदी की सीढ़ियां सैकड़ों वर्ष पुरानी है। पौराणिक महत्व की सीढ़ियां पुरातात्विक महत्व की है जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर संरक्षित किया जाए। अदालत ने कहा कि वह केन्द्र सरकार को अर्जी दे और वह नियमानुसार निर्णय ले।


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