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लोगों की जान से खिलवाड़

भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बुधवार 24 अप्रैल को अखबारों में एक बार फिर विज्ञापन देकर अपना माफीनामा छपवाया है

लोगों की जान से खिलवाड़
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भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बुधवार 24 अप्रैल को अखबारों में एक बार फिर विज्ञापन देकर अपना माफीनामा छपवाया है। इस माफीनामे में आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव ने माफी मांगते हुए कहा है कि, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों/आदेशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए हम वैयक्तिक रूप से, साथ ही कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमायाची हैं। हम विगत 22.11.2023 को बैठक/संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी क्षमाप्रार्थी हैं। हम अपने विज्ञापनों के प्रकाशन में हुई गलती के लिए भी ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं और पूरे मन से प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि ऐसी त्रुटियों की पुनरावृति नहीं होगी।

पतंजलि आयुर्वेद लि. की ओर से ऐसा ही माफीनामे का विज्ञापन पहले भी देश के 67 अखबारों में प्रकाशित हुआ था, ऐसी जानकारी पतंजलि की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में दी थी। लेकिन जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की खंडपीठ ने विज्ञापन के आकार पर असंतोष जताया था। क्योंकि स्वामी रामदेव की तरफ से जब अपनी दवाओं का प्रचार किया जाता रहा, तो विज्ञापनों का आकार काफी बड़ा होता था। लेकिन जब यह साबित हो गया कि ये विज्ञापन गलत जानकारी दे रहे थे और उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे थे, तो उस गलती के लिए माफी मांगने में कहीं न कहीं कृपणता दिखाई गई, जिस ओर अदालत ने ध्यान दिलाया। जिसके बाद स्वामी रामदेव ने अपनी कंपनी की ओर से थोड़े बड़े आकार के विज्ञापन में माफी मांगी, हालांकि आयुर्वेदिक दवाओं के विज्ञापन में जिस तरह उनकी बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती रही है, वह इस माफीनामे में गायब है।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मंगलवार को भ्रामक विज्ञापन प्रसारित और प्रकाशित करने के लिए रामदेव के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियम 1945 को लागू करने में विफलता पर केंद्र सरकार से सवाल किया है। दरअसल आयुष मंत्रालय ने 2023 में सभी राज्य सरकारों को एक पत्र भेजकर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 के तहत कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा था। इसी पर अदालत ने अब कड़े सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब अब केंद्र सरकार की ओर से आना बाकी है। वहीं अब मामले पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर जो सख्ती दिखाई है, उससे यह उम्मीद बंधी है कि जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के इस खुले खेल पर थोड़ी रोक लगेगी। क्योंकि इस मैदान में रामदेव जैसे और बहुत से खिलाड़ी अब भी बाकी हैं।

यह विडंबना ही है कि सरकार की नाक के नीचे जनता की जान को जोखिम में डाला गया, कभी आयुर्वेद के नाम पर, कभी दवाओं के नाम पर कभी मसालों के नाम पर। स्वामी रामदेव का मामला अभी अदालत में चल ही रहा है कि इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है हॉंगकॉंग से, जहां के खाद्य नियामक प्राधिकरण सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने कहा कि एमडीएच के तीन मसाले- मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला और करी पाउडर मिश्रित मसाला पाउडर और इनके साथ एवरेस्ट के फिश करी मसाला में 'कीटनाशक, एथिलीन ऑक्साइड' है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को 'समूह 1 कार्सिनोजेन' के रूप में क्लासीफाई किया है। इसका मतलब भारत की दो शीर्ष मसाला बनाने कंपनियां एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों में कैंसर पैदा करने वाले तत्व शामिल हैं, ऐसी चेतावनी हॉंगकॉंग ने दी है।

सिंगापुर में भी इन उत्पादों पर प्रतिबंध लग चुका है। यह खबर भारत के लिए शर्मनाक और चिंताजनक है। क्योंकि इस खबर में भारत की उन दो कंपनियों का नाम शामिल है, जिनके मसाले तकरीबन हर घर में रोजाना इस्तेमाल होते हैं और इसके अलावा सौ से ज्यादा देशों में इन कंपनियों के मसाले बिकते हैं। ब्रांड शब्द के साथ उपभोक्ताओं का भरोसा जुड़ा होता है, इसलिए जब सवाल सेहत और स्वाद दोनों का हो, तो खुले में बिकने वाली खाद्य सामग्री या मसालों को न लेकर, कुछ ज्यादा कीमत चुकाकर उपभोक्ता जाने-माने ब्रांड्स के उत्पाद खरीदता है। अगर इसमें भी मिलावट या हानिकारक तत्व निकलें तो फिर किस पर भरोसा किया जाए।

एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों पर विदेशों में लगे प्रतिबंध के बाद अब भारतीय मसाला बोर्ड ने कहा है कि वह इस प्रतिबंध की जांच कर रहा है, वहीं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जांच के मकसद से देश भर से एमडीएच और एवरेस्ट सहित पाउडर के रूप में सभी ब्रांडों के मसालों के नमूने लेना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इस कवायद का क्या नतीजा निकलेगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि सवाल एक-दो पैकेट का नहीं, कई टन मसालों का है। यह विचारणीय है कि हॉंगकॉंग के खाद्य सुरक्षा नियामक के परीक्षण में मसालों में जो गड़बड़ी पकड़ाई, वह भारत में क्यों नहीं पकड़ी जा सकी। क्या भारत और विदेशों में भेजे जाने मसालों में फर्क होता है या हमारी जांच प्रक्रिया और हॉंगकॉंग, सिंगापुर की जांच प्रक्रिया में कोई फर्क है। एक अहम सवाल यह भी है कि क्या इस गड़बड़ी के पीछे कोई कारोबारी प्रतिद्वंद्विता या साजिश का कोण भी शामिल है। क्योंकि कई बार कारोबार में आगे निकलने के लिए दूसरी कंपनी के उन्हीं उत्पादों में गड़बड़ी दिखाई जाती है। करीब 12 साल पहले भारत में मैगी नूडल्स में मिलावट की खबरें एकाएक आई थीं, जिससे उसके कारोबार पर काफी फर्क पड़ा था। हाल ही में खबर आई थी कि नेस्ले कंपनी जो बेबी फूड यानी शिशुओं के खाद्य सामग्री बेचती है, उसमें चीनी मिली होती है। सरकार अब इसकी जांच कर रही है, क्योंकि बेबी फूड में चीनी से शिशुओं की सेहत पर असर पड़ता है।

खाद्य सामग्री में मिलावट की बात हो या दवाओं के नाम पर जनता को गुमराह करने का मुद्दा हो, इन खबरों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसे जहरीली शराब या नकली दवाओं से सीधे जान पर खतरा दिखता है, यह भी वैसा ही है, फर्क इतना ही है कि इसमें नुकसान का पता देर से चलता है। सरकार और अदालतें तो इस मामले में सख्ती दिखा ही रही हैं, लेकिन अब जनता को भी जागरुक होना पड़ेगा।


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