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प्लास्टिक कैरी बैग,पीवीसी बैनर फ्लैक्स  प्रतिबंधित

नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत प्लास्टिक कैरी बैग एवं अल्पजीवन पीवीसी तथा क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक व विज्ञापन व प्रचार सामग्री तथा खानपान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं के विनिर्माण किया गया है

प्लास्टिक कैरी बैग,पीवीसी बैनर फ्लैक्स  प्रतिबंधित
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कोरबा। नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत प्लास्टिक कैरी बैग एवं अल्पजीवन पीवीसी तथा क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक व विज्ञापन व प्रचार सामग्री तथा खानपान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओ के विनिर्माण एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के तहत आयुक्त रणबीर शर्मा ने प्रतिबंध आदेश जारी किया है।

यहां उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल मुख्य पीठ नई दिल्ली द्वारा याचिका क्रमांक 199/2014 द्वारा श्रीमती अलमित्रा एच पटेल विरूद्ध यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित निर्णय 2 जनवरी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 5 के अधीन उपरोक्त वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है।

तत्संबंधी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 27 सितंबर को प्रकाशित की गई है तथा तदानुसार छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।


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