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पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल

कर अवपंचना के मामले में उत्तर प्रदेश के कानपुर में त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक पीयूष जैन को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया

पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल
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कानपुर। कर अवपंचना के मामले में उत्तर प्रदेश के कानपुर में त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक पीयूष जैन को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

सूत्रों के मुताबिक वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) सतर्कता महानिदेशालय की टीम ने जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित ठिकानो से करीब 280 करोड़ रूपये से अधिक की नगदी और आभूषणों की बरामदगी की थी। जांच में पता चला कि कारोबारी ने टैक्स चोरी कर यह रकम जमा की थी जिसके बाद उसे रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था।

जूही के आनंदपुरी क्षेत्र के निवासी इत्र कारोबारी को रविवार रात गिरफ्तार करने के बाद काकादेव थाने के लाकअप में रखा गया था। आज सुबह उसका मेडिकल लाला लाजपत राय अस्पताल में कराया गया जिसके बाद रिमांड मजिस्ट्रेट योगिता सिंह की अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

सूत्रों ने बताया कि कारोबारी के कन्नौज और कानपुर स्थित ठिकानों पर फिलहाल छापेमारी की प्रक्रिया को विराम दिया गया है। इस बीच कर अवपंचना के मामले में कारोबारी के एक अन्य सहयोगी की भूमिका भी उजागर हुयी है जिसकी जांच की जा रही है।

उन्होने बताया कि पुलिस को कानपुर और कन्नौज स्थित कारोबारी के ठिकानो से अब तक 280 करोड़ रूपये से अधिक की नगदी और जेवरात मिल चुके है। जीएसटी इंटेलीजेंस टीम को कारोबारी के कन्नौज स्थित पैतृक आवास पर तहखाने में 250 किलो चांदी और 25 किलो की सोने की सिल्लियां बरामद हुई हैं। साथ ही नोटों से भरे आठ से नौ बोरे भी मिले हैं. जिनमें 103 करोड़ रुपये होने की बात कही जा रही है हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुयी है।

इससे पहले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर में जूही क्षेत्र स्थित आवास पर जीएसटी की विजलेंस टीम को 185 पर करोड़ों रुपये नकदी बरामद हुयी थी जिसके बाद जांच टीम कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ला स्थित पीयूष जैन के पैतृक आवास पहुंची थी, जहां बीते तीन दिन से जीएसटी विजलेंस टीम इत्र कारोबारी के मकान के अलग-अलग हिस्सों, दफ्तर व कारखाने में छानबीन करने में जुटी है।


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