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दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका : पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग

'चीनी मांझा' (पतंग की डोरी) के कथित इस्तेमाल पर सुरक्षा चिंता व्यक्त करते हुए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका : पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग
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नई दिल्ली। 'चीनी मांझा' (पतंग की डोरी) के कथित इस्तेमाल पर सुरक्षा चिंता व्यक्त करते हुए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें पतंगबाजी और संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। अधिवक्ता संसार पाल सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पतंगबाजी से इंसानों और पक्षियों का जीवन और सुरक्षा खतरे में है। याचिका में पतंगों के उड़ने, बनाने, बेचने-खरीदने, भंडारण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा गया है कि यह एकमात्र समाधान है, क्योंकि मांझे से हादसा होने पर दोषियों को पकड़ना मुश्किल होता है।

याचिका के अनुसार, ऐसी घटनाएं होने पर कुछ मामलों में तो पतंग के मांझे से दुर्घटना होने पर आरोपी के बारे में पता लगना या उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए उसे पकड़ना कुल मिलाकर असंभव रहता है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि पतंगबाजी की गतिविधि के दौरान प्रतियोगी एक-दूसरे की पतंग की डोरी काटने में लगे रहते हैं।

वकील की ओर से दलील दी गई है कि अक्सर देखा जाता है कि पतंगबाज चाहता है कि कांच या धातु की परत वाले मांझे का इस्तेमाल करे, जो कि काफी खतरनाक है।

याचिका के अनुसार, "स्ट्रिंग को तोड़ना कठिन बनाने के लिए, उन्हें एक मजबूत स्ट्रिंग की आवश्यकता होती है, जिसे लोकप्रिय रूप से चीनी मांझा के रूप में जाना जाता है, जिसमें निर्माता एक कांच का लेप लगाते हैं, जो कई बार मनुष्यों और पक्षियों को चोट पहुंचाता है।"

याचिका में यह भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 94 के अनुसार पतंगबाजी की गतिविधि पहले से ही प्रतिबंधित है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति पतंग या ऐसी कोई अन्य चीज नहीं उड़ाएगा, जिससे व्यक्तियों, जानवरों/पक्षियों या संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है।

याचिकाकर्ता ने इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए 'चीनी मांझा' के कारण हुई घातक दुर्घटनाओं का भी हवाला दिया है।


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